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ATM से 10 हजार विड्रॉल करने में हुई गड़बड़ी, शख्स को मिलेंगे 3.28 लाख रुपये, कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा आदेश

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ATM glitch News: कभी-कभी हम देखते हैं कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एटीएम से विड्रॉल करते समय एकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन हमको पैसे नहीं मिलते हैं. एक ऐसा ही वाकया गुजरात के सूरत में हुआ था. लेकिन इस मामले में उपभोक्ता अदालत ने 9 साल के लंबे इंतजार के बाद कंज्यूमर के फेवर में बड़ा फैसला सुनाया है. कंज्यूमर कोर्ट ने बैंक को 3 लाख 28 हजार रुपये शख्स को देने का आदेश सुनाया है.

SBI का कार्ड था और BOB से विड्रॉल की कोशिश की

पूरा मामला 18 फरवरी 2017 के सूरत का है. जानकारी के मुताबिक सूरत के उधना के रहने वाले जतिन नाम के एक शख्स का एसबीआई के बैंक में खाता था. लेकिन वह बैंक ऑफ बड़ोदा के एटीएम से पैसे निकालने गया था. इस दौरान व्यक्ति ने एटीएम से 10000 हजार रुपये निकालने के लिए पिन डाला. एकाउंट से पैसे तो कट गए लेकिन एटीएम से पैसे नहीं आए.

बैंक में शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

पीड़ित ने बताया कि 18 फरवरी 2017 को पैसे कटने के बाद 21 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा की डुंभाल शाखा में लिखित शिकायत की थी. जिसके बाद कई बार ईमेल भी भेजा लेकिन धनराशि वापस नहीं हुई. बैंक ने यह कहते हुए सुनवाई नहीं की कि लेनदेन सफल रहा है. लेकिन जतिन ने हार नहीं मानी और आरटीआई का सहारा लिया.

RTI के जरिए मिला न्याय

जतिन पटेल ने न्याय पाने के लिए आरटीआई का सहारा लिया. इसमें जतिन ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही बैंकों को प्रतिवादी बनाया. आरटीआई के जरिए ही जितन ने सीसीटीवी फुटेज मांगे. हालांकि इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के वकील ने जवाब दिया कि पैसे एसबीआई के एटीएम से निकाले गए हैं, इसलिए बीओबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है. एसबीआई से फुटेज भी मांगे गए लेकिन उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया.

हालांकि दलील सुनने के बाद उपभोक्ता अदालत ने 9 साल के लंबे इंतजार के बाद जतिन के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को जतिन को 3.28 लाख रुपये देने का आदेश सुनाया.

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