Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को भारतीय संघीय ढांचे के सबसे विवादास्पद सवाल को हमेशा के लिए सुलझा दिया. मसलन, राज्यपाल विधेयक पर कितनी देर तक चुप रह सकते हैं या कहें होल्ड रख सकते हैं, इसकी व्याख्या देश की शीर्ष अदालत ने कर दिया.
SC Order Makes Lawyer Cry: सुप्रीम कोर्ट के आवारा पशुओं को लेकर दिए गए आदेश को सुनकर पशु प्रेमियों को झटका लगा है. याचिकाकर्ता कैमरे के सामने ही रोने लगीं.
SC on Ahmedabad plane crash: सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट के पिता से कहा कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, यह एक हादसा था.
Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर नेशनल हाईवे और सड़कों से हटाने का आदेश जारी किया है.
Multiplex Price Hike: मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन का पक्ष रखते हुए रोहतगी ने दलील दी कि कीमतों को तय करने का अधिकार उन्हें है. उन्होंने सवाल उठाया, “ताज होटल भी कॉफी के लिए 1000 रुपये लेता है, क्या आप वहां भी दाम तय करेंगे?” इस पर जस्टिस नाथ का जवाब निर्णायक था.
Social Media Ban PIL: नेपाल में हाल ही में पहले टिकटॉक और फिर लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की कोशिश की गई थी. इसमें फेसबुक, एक्स, यूट्यूब भी शामिल थे. इस फैसले पर Gen-Z भड़क उठे थे.
Pratapgarh SHO: 28 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का स्पष्ट आदेश दिया था. जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा था कि किसी को छूना भी मत. लेकिन 23 अप्रैल 2025 को प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने के SHO गुलाब सिंह सोनकर ने ये आदेश कागज का टुकड़ा समझ लिया.
Animal Birth Control Rules: 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया था. लेकिन पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ही अब तक हलफनामे दाखिल किए हैं.
Bihar Election 2025: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में बताया गया है कि उम्मीदवार क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता. रिश्वत देना, धार्मिक भावनाएं भड़काना ये सभी चुनाव में गैरकानूनी है. लेकिन वादाखिलाफी का कोई जिक्र नहीं है. यानी, पार्टियां ये बोल सकती है कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे. लेकिन पूरा न करें तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.