इस संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG), जोनल आईजी, पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं.