मध्यप्रदेश में अब शासकीय सेवकों को वेतन निर्धारण में विसंगति के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद भी की जा सकेगी. राज्य सरकार ने यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उठाया है.