शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों में 100 प्रतिशत गैस सप्लाई की अनुमति दी गई है. वहीं सरकारी कार्यालयों में एलपीजी गैस की 50 प्रतिशत सप्लाई की जाएगी. वहीं रेस्टोरेंट और होटलों में 20 प्रतिशत गैस आपूर्ति की जाएगी.