Durg: दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोरपा की प्रधान पाठक कल्पना सेन को हर्बल लाइफ कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर सस्पेंड किया गया है.
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 20 साल पुराने रेप मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी की सजा को आधा कर दिया है. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को रेप के लिए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे रेप के प्रयास में बदलते हुए सजा को साढ़े 3 साल कर दिया.
CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक अनोखा मामला सामने आए हैं, जहां पर 35 बच्चों ने अपने हाथ में ब्लेड चलाएं हैं और हाथ काटा है. अब इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और स्कूल पहुंचकर पालक और बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है.
छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतें अब महतारी सदन का निर्माण करेंगी. इसके लिए ग्राम पंचायतों का चयन क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में किया गया है. इस संबंध में पंचायत विभाग द्वारा मार्गदर्शिका भी जारी कर दी गई है.
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है. बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई. मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन तापमान में बदलाव ने लोगों को हैरान कर दिया है.
Durg: दुर्ग जिले में 15 जीवित लोगों को मृत बताकर 1.19 करोड़ का बीमा निकाले थे. जिसे लेकर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. दुर्ग पुलिस ने बीमा फर्जीवाड़े का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
CG News: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब को लेकर सियासत तेज है. होली के दिन शराब की दुकानें खुलने के फैसले पर पूर्व CM भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है.
CG Rajya Sabha Election: छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दो सीटें अप्रैल में खाली होने जा रही है. जिसके लिए चुनाव का ऐलान हो गया है. जहां 16 मार्च 2026 को देश के अलग-अलग राज्यों से खाली हो रही राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी दो सीटें हैं.
CG SIR: छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच गरियाबंद जिले के छुरा, फिंगेश्वर और देवभोग क्षेत्रों में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के आरोपों ने सियासी हलचल तेज कर दी है.
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. हालांकि, न्यायालय ने मानवीय आधार पर सजा की अवधि में आंशिक राहत दी है.