MP News: शादी करने जा रहीं लड़कियों को सरकार का तोहफा, खाते में आएंगे 55,000 रुपये, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
सांकेतिक तस्वीर
मध्य प्रदेश सरकार की कन्या विवाह योजना आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वरदान साबित हो रही है. सरकार की इस से सामूहिक विवाह या निकाह समारोहों में शामिल होने वाली पात्र बेटियों को हज़ारों रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना हैं.
55,000 रुपये की सहायता
इस योजना के पात्र परिवारों को 55,000 रुपये की सहायता मिलती है. इसमें 49,000 रुपये सीधे दुल्हन के खाते में जबकि 6 हजार रुपये सामूहिक विवाह के आयोजन में दिए जाते हैं. इतना ही नहीं इस योजना के तहत एक 32 इंच का टीवी, एलपीजी गैस कनेक्शन, प्रेशर कुकर, पंखा, बेड, अलमारी, दीवार घड़ी और डाइनिंग टेबल जैसे सामान भी प्रदान किए जाते हैं. ये योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए शुरू की गई है.
क्या है पात्रता की शर्ते
- लड़की मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
- शादी के समय लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र कम से कम 21 होनी चाहिए.
- परिवार का बीपीएल पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन अनिवार्य हैं.
- तलाकशुदा या फिर विधवा महिलाएं भी वैध प्रमाण पत्र के साथ इस योजना के लिए पात्र हैं.
नोट- इस योजना का लाग केवल सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाले जोड़े को ही मिलता हैं.
क्या है आवेदन प्रक्रिया?
1.आवेदन के लिए शादी से कम से कम 15 दिन पहले नजदीकी नगर निगम, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करें.
2.आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड (e-KYC अनिवार्य), समग्र पोर्टल पंजीकरण, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, बैंक खाता विवरण और विवाह निमंत्रण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे.
3.सत्यापन के बाद पात्र जोड़ों को सामूहिक विवाह में शामिल किया जाता है.