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MP में अब रिटायरमेंट के बाद भी होगी सरकारी कर्मचारियों से अधिक वेतन भुगतान की वसूली, कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का फैसला

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MP News: मध्यप्रदेश में अब शासकीय सेवकों को वेतन निर्धारण में विसंगति के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद भी की जा सकेगी. राज्य सरकार ने यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उठाया है.

वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश

वित्त विभाग ने संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश और संभागीय व जिला पेंशन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए. निर्देश में कहा गया है कि हरियाणा चौकीदार प्रकरण सहित सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के फैसलों के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भी अधिक भुगतान की राशि वसूल की जा सकती है. इसके लिए सभी जिला पेंशन अधिकारियों को संबंधित मामलों में न्यायालय के निर्णयों की जानकारी दी जाएगी.

कई मामलों में अधिक भुगतान की वसूली नहीं हो पा रही

वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि कई संभागीय और जिला पेंशन अधिकारियों द्वारा अब तक ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन नहीं किया जा रहा था. इस कारण कई मामलों में अधिक भुगतान की वसूली नहीं हो पा रही थी. अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वित्त विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिक भुगतान के मामलों में नियमों के अनुसार वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में अनावश्यक विवाद और न्यायालयीन प्रकरणों से बचा जा सके.

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