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MP News: गैस सिलेंडर पर मुख्य सचिव ने की बैठक; भोपाल कलेक्टर का आदेश- मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में नहीं होगी सप्लाई

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सांकेतिक तस्वीर.

MP News: मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव ने गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर कलेक्टरों की महत्वपूर्ण बैठक ली. मुख्य सचिव के बैठक लेने के बाद भोपाल कलेक्टर ने बड़ा आदेश जारी किया है. एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को करने के संबंध में कलेक्टर ने आदेश दिया है. आयात में हुई रूकावट को देखते हुये पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के निर्देश पर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों की बैठक ली. गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी और अवैध गैस रिफलिंग की सतत जांच करने मुख्य सचिव ने आदेश दिया है.

‘कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं होगी’

भोपाल कलेक्टर ने आदेश में लिखा है कि जिले में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में कमर्शियल सिलेंडर की नहीं होगी सप्लाई. इसका मतलब है कि इन जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर अगले आदेश तक रोक रहेगी. साथ ही बल्क एलपीजी का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र और फैक्ट्री में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होगी. ऑयल कंपनियों ने आयात में हुई रूकावट को देखते हुए निर्णय लिया है. कलेक्टर ने ऑल कंपनियों से बातचीत कर स्थिति को समझ कर आम जनता के हित को देखते हुए निर्णय लिया है.

केवल घरेलू उपभोक्ताओं को होगी आपूर्ति

एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू उपभोक्ताओं को की जाएगी. अपने घर के उपयोग के लिए सिलेंडर लोगों को मिलता रहेगा. साथ ही चिकित्सालय और शैक्षणिक संस्थाओं में केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई होगी. पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय भारत सरकार से निर्देश मिलने पर निर्णय लिया गया है.

जमाखोरी करने वालों पर होगी सख्त निगरानी

वहीं कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि गैस सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों पर जिला प्रशासन के अधिकारी निगरानी रखेंगे. SDM, ACP और आपूर्ति अधिकारी को सतत निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है. अवैध रूप से गैस सिलेंडर के अंतरण और भंडारण करने पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने आदेश दिया गया है. वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खाद्य विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. गैस सिलेंडर संबंधित कोई भी समस्या आने पर इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.

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