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अब हर अंडे पर लिखी जाएगी एक्सपायरी डेट, बिना इसके बेचना गुनाह, इस राज्य में लागू हुआ नया नियम

Egg labeling

Egg labeling

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करोड़ों अंडा उपभोक्ताओं की सेहत और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश में अंडों की बिक्री के पुराने तरीके बदलने वाले हैं. यूपी सरकार द्वारा 1 अप्रैल से अंडों की बिक्री को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार अब से यूपी में बेचे जाने वाले हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट होना आवश्यक है.

सरकार के इस फैसले का सीधा है

सरकार के इस फैसले का सीधा अर्थ ये है कि अब कोई भी दुकानदार ग्राहकों को ताजा बताकर पुराने अंडे नहीं बेच सकेगा. सरकार द्वारा ये नियम पारदर्शिता लाने और मिलावटखोरी खत्म करने के लिए लाया गया है. ये नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त निर्देश पर पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है.

उपभोक्ता के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था

दरअसल देखा जाए तो अभी तक उपभोक्ता के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि अंडा ताजा है या फिर पुराना, दुकानदार हर अंडे को ताजा कहकर ही बेचा करते थे. जिससे कई बार बासी अंडे खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियों का खतरा बना रहता था. इन नए नियम के आ जाने से अंडे पर लगी मुहर सबकुछ बताएगी. ग्राहक खुद मोहर देखकर यह तय कर सकेंगे कि अंडा खाने योग्य है या नहीं.

विशेषज्ञों का क्या कहना है…

इससे न केवल लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी, बल्कि उन्हें अपने पैसे की सही कीमत भी मिलेगी. विशेषज्ञों के अनुसार, अंडों की गुणवत्ता उनके रखने के तापमान पर निर्भर करती है. सामान्य तापमान (30°C) में अंडे केवल 2 हफ्ते तक ही सुरक्षित रहते हैं. कोल्ड स्टोरेज (2°C से 8°C) में अंडे 5 हफ्ते तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

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