दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत, भाई की शादी का दिया था हवाला

शरजील ने पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी लगाई थी. जिसके बाद कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है.
Sharjeel Imam (File Photo)

शरजील इमाम(File Photo)

Sharjeel Imam got bail: दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. दिल्ली की एक अदालत ने शरजील को ये राहत भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी है. शरजील ने पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी लगाई थी. जिसके बाद कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है.

कानूनी प्रक्रिया का करना होगा पालन

शरजील इमाम ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया था. शरजील ने कोर्ट में बताया था कि उसे भाई की शादी में शामिल होना है और मां की तबीयत भी खराब है. इसलिए कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाए, जिससे कि वह अपने परिवार पर ध्यान दे सकें. जिसके बाद कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है. हालांकि इस दौरान शरजील इमाम को कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.

दिल्ली दंगे में गई थी 53 लोगों की जान

दिल्ली में साल 2020 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान हिंसा और आगजनी देखी गई थी. इसमें 53 लोगों की जान चली गई थी. साथ ही 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. जिसके बाद यूएपीए के तहत शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया था. शरजील दिल्ली में हिंसा भड़काने के मामले में मुख्य आरोपी है. साल 2020 से ही शरजील जेल में गिरफ्तार है.

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत

इसके पहले शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में नियमित बेल के लिए अर्जी लगाई थी. लेकिन इसी साल 2026 में कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद शरजील ने दिल्ली की अदालत में अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगाई. वहीं पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए भी शरजील ने याचिका लगाई थी. लेकिन हाई कोर्ट ने इसके लिए भी शरजील को इजाजत नहीं दी.

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