Raipur: रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर लगी रोक! इतने दिनों के लिए बंद रहेंगी दुकानें, आदेश जारी
रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर लगी रोक
Raipur: राजधानी रायपुर में मार्च महीने में कुछ दिनों के लिए मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. रायपुर नगर निगम ने प्रमुख धार्मिक त्योहारों को देखते हुए मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.
जिसमें चेट्रीचंड, रामनवमी और महावीर जयंती पर मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के अनुसार, नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित सभी मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी
रायपुर में 3 दिन मांस-मटन बिक्री पर रोक
बता दें कि 20 मार्च को सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार चेट्रीचंड है. इस दिन मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं 27 मार्च को राम नवमी और 31 मार्च जैन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार महावीर जयंती के मौके पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें और बूचड़खाने पूरी तरह से बंद रहेंगे. निगम प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि शहर में शांति और सद्भाव का माहौल बना रहे.
होटल-रेस्टोरेंट्स को दी गई चेतावनी
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है. साथ ही सभी जोनों और स्वच्छता अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है. इतना ही नहीं नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि कोई होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट मांस या मटन की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इन त्योहारों पर मांस परोसना या बेचना खुले बाजारों के साथ-साथ होटलों के भीतर भी प्रतिबंधित है. यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. निगम अधिकारियों ने व्यापारियों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री न करें.