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‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ विधानसभा में पेश, जबरन धर्मांतरण पर 25 लाख का जुर्माना, 10 साल कैद का प्रावधान

Chhattisgarh Freedom of Religion Bill 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर

CG News: छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनने जा रहा है. डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक- 2026 पेश किया. विपक्ष ने इस पर आपत्ति जतायी है. विधेयक को पहले विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेजने का आग्रह किया है. आसंदी ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है.

राजपाल के हस्ताक्षर के बाद बनेगा कानून

विपक्ष की अनुपस्थिति में विधेयक पर सदन में चर्चा हुई. विधानसभा से पास होने के बाद विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. राज्यपाल की अनुमति और हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा.

विधेयक में सजा और जुर्माने के कड़े प्रावधान

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