Vistaar NEWS

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 विपक्ष की गैर मौजूदगी में पारित, जबरन धर्मांतरण पर 20 साल तक की सजा

Chhattisgarh Religious Freedom Bill- 2026 introduced

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक- 2026 पेश

CG News: छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बन गया है. विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक- 2026 पेश किया गया था. जिसे विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास कर दिया गया. अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा. जबरन धर्मांतरण करवाने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान है. सामूहिक धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 25 लाख का जुर्माना और 20 साल तक की सजा होगी.

राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बन जाएगा कानून

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक- 2026 को लेकर विधानसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति में चर्चा की गई. सदन में विधेयक पास हो गया है. अब विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक- 2026 कानून बन जाएगा.

दोषी पाए जाने पर लगेगा ये जुर्माना और सजा

ये भी पढे़ं: छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ धर्मांतरण विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी? आंकड़ों से समझिए

Exit mobile version