नौकरी बदलते ही तुंरत करें EPF से जुड़ा ये काम, नहीं तो अटक सकती है रकम!
PF Accounts
जब आप नौकरी बदलते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास एक ही UAN से जुड़े कई Employees’ Provident Fund (EPF) अकाउंट हो जाते हैं. हालांकि आपका Unique Universal Account Number (UAN) आपके पूरे कार्यकाल के दौरान एक ही रहता है, लेकिन हर नया एंप्लायर इसी यूएन नंबर के तहत नया पीएफ अकाउंट बना सकता है. अब गौर करने वाली बात ये है कि ये अकाउंट अपने आप मर्ज नहीं होते बल्कि इन्हें करना पड़ता है.
मर्ज करने के लिए करना पड़ता है अवेदन
कर्मचारियों को Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) से पुराने अकाउंट का बैलेंस मौजूदा एक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करने का अनुरोध करना पड़ता है. अपने PF अकाउंट को एक जगह इकट्ठा करने से यह पक्का होता है कि आपकी रिटायरमेंट की सारी बचत एक ही जगह पर रहे. ऐसा कर लेने से बंद करे अकाउंट से पैसा निकालने में देरी या योगदान को ट्रैक करने में मुश्किल जैसी परेशानियां भी नहीं होतीं.
यहां पीएफ अकाउंट मर्ज करने का प्रोसेस बताया गया है.
- सबसे पहले ईपीएपओ की वेबसाइट पर जाएं और अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन करें. अब पासवर्ड भूल गए हो तो रीसेट भी कर सकते हैं.
- इसके बाद ऑनलाइन सर्विस टैब पर क्लिक करें और वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट लिंक चुने.
- अब दूसरी विंडो आपके सामने खुल गई होगी, यहां पर जरूरी जानकारी भरे, जिसमे रजिस्टर्ड फोन नंबर और यूएन नंबर शामिल है.
- इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नवटाइम पार्सवर्ड मिल जाए तो उसे यहां फिल करें.
- अब नई विंडो खुलेगी, यहां पर आपको अपने पिछले ईपीएफ खातों के बारे में जानकारी डालनी होगी. जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं.
- आखिरी में Submit पर क्लिक करने से पहले डिक्लेरेशन बॉक्स पर निशान लगाएं.
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